18 जुलाई को जीएसटी के संबंध में लागू नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, किसी पार्क पर घर या भवन लेते समय भी जीएसटी त्रुटियां होती हैं। आप ऐसे लोगों के साथ व्यवहार कर रहे हैं जो जीएसटी कानूनों के अधीन हैं।
18 जुलाई के बाद जीएसटी अधिनियम के तहत आरक्षित सभी ठेकेदारों को उनके ब्याज के आधार पर 18 हजार की दर से जीएसटी का भुगतान करना होगा। बता दें कि जीएसटी परिषद की बैठकों के बाद जीएसटी माह की 18 जुलाई से निर्णय प्रभावी हो गए हैं।
नए नियमों के अनुसार अब जीएसटी पंजीकृत अपेक्षित है यदि कोई मुझे या घरेलू साझेदारी को 18 सुरक्षा के लिए लेता है तो उसे प्रतिशत की दर से भुगतान पर जीएसटी का भुगतान करना होगा। इससे पहले, जीएसटी केवल व्यावसायिक संपत्तियों पर लगाया जाता था। किसी कॉरपोरेट घराने या व्यक्ति द्वारा आवासीय उपयोग के लिए लिए गए घर या संपत्ति के हिस्से पर जीएसटी नहीं लगाया जाता है।
जीएसटी नए जीएसटी व्यवसायों के लिए भुगतान के निर्माण पर देय है। वहीं, मकान मालिक को कोई जीएसटी नहीं देना होगा।
इसके अलावा, सभी जीएसटी-पंजीकृत व्यक्ति जो पार्टनर की संपत्ति से अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, उन्हें 18 प्रतिशत जीएसटी का भुगतान करना होगा।
यदि कोई नौकरीपेशा या वेतनभोगी व्यक्ति भुगतान पर आवासीय घर या मकान लेता है तो उसे जीएसटी नहीं देना पड़ता है।
बता दें कि जीएसटी कानून में बदलाव की घोषणा जून में जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक के बाद की गई थी। आपके लिए लागू नए जीएसटी नियमों के संदर्भ में, ये कंपनियां आपको उन आवासीय संपत्तियों पर मुफ्त आवास प्रदान करने के लिए उपलब्ध हैं जिनका वे गेस्ट हाउस के रूप में उपयोग करते हैं