कैंसर जैसी कई घातक बीमारियों का कारण बनने वाले तंबाकू उत्पादों के खिलाफ अत्यावश्यकता बढ़ाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है। 1 दिसंबर, 2022 के बाद घरेलू स्तर पर उत्पादित, आयातित निर्मित तंबाकू उत्पादों पर नई चेतावनी लिखी जाएगी।
तंबाकू उत्पादों की पैकेजिंग पर एक नई चेतावनी में लिखा है ‘तंबाकू दर्दनाक मौत का कारण बनता है’। 1 दिसंबर, 2022 से तंबाकू उत्पादों के पैक पर नई छवि प्रकाशित करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को अधिसूचना जारी है। ये नियम एक साल के लिए वैध हैं।
अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि वर्ष 2023 के बाद 1 दिसंबर, 2023 को इसके बाद निर्मित इन उत्पादों या तंबाकू उत्पादों पर स्वास्थ्य चेतावनी वाली तस्वीर प्रदर्शित की जाएगी। उस पर चेतावनी लिखी होगी, ‘तंबाकू कम उम्र में मारता है।’
मंत्रालय को सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (पैकेजिंग और लेबलिंग) नियम, 2008 में 21 जुलाई को अधिसूचित किया गया है। उनके मुताबिक, इसने नए स्वास्थ्य अधिकारियों को सलाह देना जारी रखा है। उन्होंने कहा है कि सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (पैकेजिंग और लेबलिंग) तीसरा संशोधन नियम, 2022 के तहत संशोधित नियम 1 दिसंबर, 2022 से लागू होंगे। यह अधिसूचना वेबसाइट http://www.mohfw.gov.in”www.mohfw.gov.in और http://ntcp.nhp.gov.in”ntcp.nhp.gov.in पर 19 ऑपरेशन पर उपलब्ध है।
नियमों का उल्लंघन करना इसे आपराधिक अपराध बनाएं
सरकार से कहा कि अप्रत्यक्ष रूप से निषिद्ध अपराध होगा। यह सिगरेट और तंबाकू उत्पाद (व्यापार और वाणिज्य, निर्माण, आपूर्ति और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 की धारा 20 में कारावास या जुर्माना का एक और प्रावधान है।
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